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एनएचबी के नियम और विनियम

खंड 4 (XXXII) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के संघ के ज्ञापन के खंड 5 का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को इसके द्वारा मौजूदा नियमों और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के नियमों को बदलने के लिए निम्नलिखित नियम करती है :-

1. छोटा शीर्षक  ये नियम राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के 'नियम बुलाया जा सकता है'.

2. परिभाषा   संदर्भ के अधीन :

  1. 'बोर्ड ' मतलब राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड .
  2. 'निदेशक मंडल का अर्थ है निदेशक मंडल.
  3. 'प्रबंध समिति' बोर्ड का अर्थ है प्रबंध समिति .
  4. 'प्रबंध निदेशक' बोर्ड का अर्थ है प्रबंध निदेशक .
  5. 'सदस्य' का मतलब है निदेशक मंडल का एक सदस्य .

3. निदेशक मंडल के गठन:
एक निदेशक मंडल होगा जिस मे निम्न शामिल होंगे:-

1.
कृषि मंत्री (पूर्व अधिकारी)
अध्यक्ष
2.
प्रभारी कृषि एवं सहकारिता विभाग में बागवानी की राज्य मंत्री (पूर्व अधिकारी)
उपाध्यक्ष
3.
सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग।, (पूर्व अधिकारी)
सदस्य
4.
महानिदेशक, कृषि अनुसंधान भारतीय परिषद (पूर्व अधिकारी)
सदस्य
5.
अतिरिक्त सचिव/विशेष सचिव, बागवानी प्रभारी, डीएसी (पूर्व अधिकारी)
सदस्य
6.
मिशन निदेशक,राष्ट्रीय बागवानी मिशन(पूर्व अधिकारी)
सदस्य
7.
एग्री और सहयोग विभाग में बागवानी आयुक्त(पूर्व अधिकारी)
सदस्य
8.
एग्री और सहयोग विभाग में वित्तीय सलाहकार (पूर्व अधिकारी)
सदस्य
9.
योजना आयोग में सलाहकार (कृषि) (पूर्व अधिकारी)
सदस्य
10.
अध्यक्ष, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)(पूर्व अधिकारी)
सदस्य
11.
सहकारी समितियों, प्रमुख उद्यान और बागवानी उत्पादों के अग्रणी निर्यातकों के हितों का प्रतिनिधित्व बागवानी उद्योग के ग्यारह प्रतिनिधियों। (केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाना है।)
सदस्यों
12.
राष्ट्रपति की सहमति के साथ विशेष रूप से आमंत्रित किया जा सकता है जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, नौवहन परिवहन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, नागरिक उड्डयन एवं पर्यटन, या किसी अन्य मंत्रालय के मंत्रालय के प्रतिनिधियों. (पूर्व अधिकारी)
सदस्यों
13.
प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड सचिव (पूर्व अधिकारी)
सदस्य

4. सदस्यों का रोल:
बोर्ड उनके व्यवसायों और पते दे रही है, सदस्यों की एक रोल रखना होगा और हर सदस्य एक ही में हस्ताक्षर करेगा। एक सदस्य ने अपने संबोधन बदलते हैं, तो वह बोर्ड को अपने नए पते के बारे में सूचित कर सकते हैं, लेकिन वह इस तरह के पते को सूचित करने में विफल रहता है, तो सदस्यों के रोल पर दर्ज रूप में अपने संबोधन में ऐसी कोई अधिसूचना होगी, बशर्ते कि उसका पता होना समझा जाएगा एक पूर्व के मामले में आवश्यक अधिकारी सदस्य.

व्याख्या :
एक सदस्य एक कंपनी, एक समाज या एक निगमित निकाय है कहाँ, रोल ऐसी कंपनी के एक अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकता है, समाज या निगमित निकाय के रूप में भी मामला हो,.

5. सदस्यों का कार्यकाल :

  1. एक सदस्य वह मर जाता है या अस्वस्थ मन की हो जाता है या दिवालिया हो जाता है या नैतिक अधमता के एक अपराध का दोषी पाया जाता है या वह एक पत्र के द्वारा इस तरह की सदस्यता से इस्तीफा दिया है, तो बोर्ड को संबोधित करता है, तो इस तरह के सदस्य नहीं रह जाएगा। इस तरह की एक इस्तीफे, तथापि, प्रबंध समिति द्वारा ही इस्तीफे की स्वीकृति पर प्रभावी होंगे.
  2. सदस्य की सदस्यता अन्य के लिहाज से चुना गया है, जब तक कि सभी सदस्यों को वे निदेशक मंडल के सदस्य बनने की तिथि से तीन वर्ष की समाप्ति पर सदस्यों, नहीं रह जाएगा, लेकिन एक का दोषी पाया गया है फिर से appointmentor के लिए पात्र होंगे आपराधिक अपराध नैतिक अधमता या वह एक पत्र के द्वारा इस तरह की सदस्यता से इस्तीफा दिया है, तो बोर्ड को संबोधित किया। इस तरह की एक इस्तीफे, तथापि, प्रबंध समिति द्वारा ही इस्तीफे की स्वीकृति पर प्रभावी होंगे.
  3. निदेशक मंडल में किसी भी आकस्मिक रिक्ति ऐसी नियुक्ति या नामांकन और शेष कार्यकाल के लिए पद पर बने रहेंगे ऐसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त या नामित सदस्य बनाने के लिए हकदार उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा एक सदस्य की नियुक्ति या नामांकन से भरे जाएँगे यदि कोई हो, जिसके स्थान पर वह नियुक्त या मनोनीत किया गया है में सदस्य के। इस नियम 6 में पूर्वगामी उप-नियमों सरकार की खुशी के दौरान इस तरह के पूर्व अधिकारी सदस्य होने के लिए जारी करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित एक पूर्व अधिकारी सदस्य के मामले में कोई आवेदन नहीं होगी, बशर्ते कि.

6. निदेशक मंडल की बैठकें :

  1. राष्ट्रपति के निदेशक मंडल की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा। बोर्ड की किसी भी बैठक में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा। निदेशक मंडल के निदेशक मंडल की वार्षिक आम बैठक बुलाया जाएगा, जो हर साल में कम से कम एक बार बैठक होगी। हालांकि, राष्ट्रपति आकस्मिक प्रकृति के किसी भी बात ऐसी सूचना कम से कम 15 दिन नहीं होगा, बशर्ते कि चर्चा करने के लिए एक छोटी सूचना पर निदेशक मंडल की एक आपात बैठक बुलाने सकता है। निदेशक मंडल की सभी बैठकों समय पर आयोजित की और निदेशक मंडल के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जा करने के लिए जगह दी जाएगी।
  2. राष्ट्रपति। सदस्यों के कम से कम एक तिहाई की लिखित मांग पर निदेशक मंडल की एक विशेष बैठक बुलाने इस तरह की विशेष बैठक में निदेशक मंडल के असाधारण आम बैठक बुलाया जाएगा
    सकता है। इसलिए सदस्यों द्वारा किए गए हर माँग असाधारण आम बैठक बुलाया जाना प्रस्तावित है और बोर्ड के प्रबंध निदेशक के पते पर छोड़ दिया है या उसका पता करने के लिए तैनात किया जाएगा, जिसके लिए वस्तु व्यक्त करेगा। ऐसी माँग प्राप्त करने पर, राष्ट्रपति ऐसे प्राप्ति की तारीख से 31 दिनों के भीतर निदेशक मंडल की एक बैठक बुलाने करेगा.
  3. इस तरह की बैठक आयोजित की जाएगी और कम से कम 21 स्पष्ट दिनों की बैठक के लिए नियत तारीख से पहले हर सदस्य पर कार्य किया जाएगा, जिस पर तारीख, समय और स्थान राज्य करेगा बोर्ड की वार्षिक और असाधारण आम बैठक बुला हर नोटिस.
  4. आकस्मिक चूक नोटिस या यह बैठक में कार्यवाही को रद्द नहीं किया जाएगा दी जानी चाहिए जिसे करने के लिए किसी भी सदस्य या अन्य व्यक्ति द्वारा सूचना प्राप्त न होने देने के लिए.
  5. व्यक्ति में मौजूद पांच सदस्यों को निदेशक मंडल के किसी भी आम बैठक के लिए कोरम से करेगा। हालांकि, एक असाधारण आम बैठक के मामले में, requisitionists का आधा एक कोरम का गठन करने के लिए उपस्थित होना चाहिए.
  6. निदेशक मंडल की बैठक में चर्चा की हर बात उपस्थित लोगों के बहुमत से फैसला किया और मतदान करने का हकदार होगा। प्रत्येक सदस्य को एक मत होगा। वोट की गुणवत्ता के मामले में, राष्ट्रपति निर्णायक मत होगा। सदस्यों को बोर्ड की बैठकों में उन्हें प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत नहीं किया जाएगा.
  7. राष्ट्रपति के निदेशक मंडल की बैठक में भाग लेने के एक सदस्य नहीं है जो किसी अन्य व्यक्ति को आमंत्रित कर सकता है। इस तरह के आमंत्रितों की बैठक में मतदान करने के हकदार नहीं होगा.
  8. निदेशक मंडल उसमें कोई रिक्ति के होते हुए भी कार्य करेगा और कोई कार्य या निदेशक मंडल की कार्यवाही अवैध या केवल उसमें कोई रिक्ति के अस्तित्व या किसी भी सदस्य की नियुक्ति / नामांकन में किसी दोष के कारणों से महज nulified किया जाएगा.
  9. निदेशक मंडल के सदस्यों, प्रबंध समिति या बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी भी समिति के बोर्ड से किसी पारिश्रमिक के हकदार नहीं होगा। हालांकि, निदेशक मंडल या प्रबंध समिति या इसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य समिति के गैर सरकारी सदस्यों के सम्मान में इस संबंध में किए जाने के लिए नियमों में के लिए प्रदान किया जा सकता है के रूप में बोर्ड इस तरह के यात्रा और दैनिक भत्ते से भुगतान किया जाएगा जैसा भी मामला हो मंडल, प्रबंध समिति या समिति के किसी अन्य व्यवसाय के संबंध में बोर्ड के प्रबंध समिति या समिति या की बैठक में भाग लेने के लिए उनके द्वारा किए गए किसी भी यात्रा.

7. कार्य एवं निदेशक मंडल की शक्तियां:
शक्तियों और कर्तव्यों करना होगा निदेशक मंडल :

  1. विचार करें और बोर्ड की गतिविधियों के कार्यक्रमों के बारे में फैसला और बोर्ड की चल रही गतिविधियों के लिए नई योजनाओं से जोड़ने के लिए.
  2. बोर्ड के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति.
  3. वार्षिक रिपोर्ट, अंकेक्षित खातों और बाहर जाने वाले साल के लिए बोर्ड की बैलेंस शीट पर विचार.
  4. भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ, बोर्ड के नियमों में जोड़ें और संशोधन.
  5. प्रबंध समिति की आम तौर पर कार्यों का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन बहां प्रदान करने के लिए.
  6. प्रबंध समिति / समिति के संकल्प के द्वारा अपनी शक्तियों के किसी भी प्रतिनिधि या समितियों बोर्ड की यह / प्रबंध निदेशक या किसी अन्य अधिकारी द्वारा गठित.

8. प्रबंध समिति :
निम्नलिखित से मिलकर बनेगी जो बोर्ड के एक प्रबंध समिति नहीं किया जाएगा :

1.
सचिव विभाग एग्री और सहकारिता.(पूर्व अधिकारी)
अध्यक्ष
2.
अपर सचिव प्रभारी बागवानी विभाग में, डिवीजन के एग्री और सहकारिता.(पूर्व अधिकारी)
सदस्य
3.
वित्तीय सलाहकार विभाग एग्री और सहकारिता (पूर्व अधिकारी)
सदस्य
4.
बागवानी आयुक्त विभाग एग्री और सहकारिता(पूर्व अधिकारी)
सदस्य
5.
मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के, विभाग एग्री और सहकारिता(पूर्व अधिकारी)
सदस्य
6.
अध्यक्ष कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)(पूर्व अधिकारी)
सदस्य
7.
महाप्रबंधक NABARD(पूर्व अधिकारी)
सदस्य
8.
Shri Sopan Kanchan
सदस्य
9.
निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के प्रबंध (पूर्व अधिकारी)
सदस्य सचिव

9. प्रबंध समिति की बैठकें :

  1. अध्यक्ष या प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित किया जा सकता है के रूप में प्रबंध समिति हर तीन महीने में और नहीं तो ऐसे समय में और ऐसे स्थानों पर कम से कम एक बार बैठक होगी.
  2. व्यक्ति में समिति वर्तमान के तीन सदस्यों की समिति की किसी भी बैठक में कोरम का गठन होगा.
  3. प्रबंध समिति के सदस्यों के बहुमत द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में एक संकल्प, प्रबंध समिति द्वारा पारित संकल्प होना समझा जाएगा और पिछले हस्ताक्षरकर्ता यह करने के लिए अपने हस्ताक्षर affixes जिस पर तारीख पर पारित किया गया समझा जाएगा। ऊपर उल्लिखित के रूप में पारित अस्वीकार संकल्प प्रबंध समिति की अगली बैठक के समक्ष रखा जाएगा बशर्ते कि.
  4. प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में समिति, अपर सचिव (Horti।) की एक बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति की स्थिति में बैठक खत्म प्रदान करेगा.
  5. अध्यक्ष को छोड़कर प्रबंध समिति के प्रत्येक सदस्य को उस में प्रबंध समिति द्वारा तय किए जाने में किसी भी सवाल पर मत बराबर होने के एक वोट है और इस मामले में नहीं होगा, इसके अध्यक्ष एक निर्णायक मत होगा.

10. प्रबंध समिति की शक्तियां और कार्य :

  1. सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और मामलों और बोर्ड के कार्यों का नियंत्रण आवश्यक सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं या जो इन नियमों और अपनी वस्तुओं को आगे बढ़ाने के लिए उसमें बने उपनियमों के अनुसार, प्रबंध समिति में निहित होगी इस प्रयोजन के लिए समीचीन.
  2. पूर्वगामी उप नियम की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रबंध समिति के अधिकार होगा :
    1. तैयार करने और बोर्ड के लिए विस्तृत योजना और कार्यक्रमों पर अमल और पर ले जाने के लिए इतनी के रूप में विचार करने और समायोजन और बोर्ड की योजना परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित समग्र परिव्यय के भीतर विभिन्न घटकों / कार्यक्रमों के लिए परिव्यय की फिर से विनियोग का अनुमोदन करने के लिए कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से बोर्ड के प्रशासन और प्रबंधन.
    2. अनुदान, उपहार, दान और योगदान प्राप्त करने के लिए और बोर्ड के धन की हिरासत के लिए.
    3. तैयार करते हैं, संशोधन और बोर्ड के बजट अनुमानों में प्रत्येक वर्ष में संशोधन, और व्यय की मंजूरी के लिए करने के लिए.
    4. संस्थान और पुरस्कार फैलोशिप, छात्रवृत्ति, पुरस्कार और पदक के लिए.
    5. बागवानी विकास के मामले में किसी भी अन्य संगठन के साथ सहयोग करने के लिए और के लिए और बोर्ड की ओर से व्यवस्था या अनुबंध में प्रवेश करने के लिए.
    6. मुकदमा और बोर्ड की ओर से सभी कानूनी कार्यवाही की रक्षा करने के लिए.
    7. नियंत्रण, इस तरह के पदों का सृजन को नियुक्त करने, निलंबित हटाने और बोर्ड के मामलों के कुशल प्रबंधन के लिए आवश्यक हो सकता है के रूप में कर्मचारियों को खारिज करने और उनकी सेवा की भर्ती और शर्तों को विनियमित करने के लिए.
    8. जब आवश्यक के रूप में और समितियों या उप-समितियों की नियुक्ति करने के लिए.
    9. बोर्ड के प्रबंध निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को संकल्प द्वारा अपनी शक्तियों के किसी भी प्रतिनिधि के लिए.
  3. सभी मामले, पहले उदाहरण में, परीक्षा के लिए प्रबंध समिति के समक्ष रखा जाएगा निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाना करने के लिए.
  4. प्रबंध समिति के अध्यक्ष हो सकता है, के लिए और इस तरह के एक निर्णय की तिथि से तीन महीने के भीतर प्रबंध समिति द्वारा इस तरह की कार्रवाई की पुष्टि करने के लिए प्रबंध समिति विषय के नाम पर अतिरिक्त, साधारण और आपातकालीन परिस्थितियों, अधिनियम में प्रदान की है कि किसी भी कार्रवाई करता है, तो इसलिए बोर्ड के हित में अध्यक्ष द्वारा केन्द्र सरकार की लिखित सहमति है लिया, प्रबंध समिति द्वारा कोई अनुसमर्थन आवश्यक होगा.

11. बोर्ड के प्रबंध निदेशक :

  1. प्रबंध निदेशक बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होंगे। उन्होंने केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ बोर्ड के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा और कहा कि सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है जैसे की अवधि के लिए और इस तरह की स्थितियों पर पदेन धारण करेगा.
  2. यह प्रबंध निदेशक का कर्तव्य समन्वय और बोर्ड की सभी गतिविधियों पर सामान्य पर्यवेक्षण व्यायाम करने के लिए किया जाएगा। इस संबंध में प्रबंध निदेशक के निदेशक मंडल, प्रबंध समिति और केन्द्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह हो जाएंगे.
  3. उन्होंने कहा कि बोर्ड के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य निर्धारित करेगा और इन नियमों के अनुसार आवश्यक हो सकता है के रूप में इस तरह के पर्यवेक्षण और अनुशासनात्मक नियंत्रण का प्रयोग करेगा.

12. लेखा तथा लेखा परीक्षण:

  1. बोर्ड की धनराशि अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:
    1. केन्द्र सरकार द्वारा किए गए अनुदान.
    2. अन्य स्रोतों से दान और योगदान.
    3. निवेश और अन्य स्रोतों से आय.
    4. अन्य स्रोतों से बोर्ड की प्राप्तियां.
  2. बोर्ड की बैंकर्स निदेशकों द्वारा बोर्ड द्वारा प्रबंध समिति द्वारा चयन किया है और मंजूरी दे दी है बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया जाएगा। सभी फंडों अपने बैंकरों के साथ बोर्ड के खातों में भुगतान किया जाएगा और विधिवत संचालन परिषद के अनुमोदन के साथ प्रबंध समिति द्वारा इस संबंध में सशक्त किया जा सकता है के रूप में इस तरह के अधिकारी या अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित चेक पर छोड़कर वापस लिया नहीं की जाएगी.
    1. बोर्ड उचित खातों और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड बनाए रखने और निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूप में खातों की एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा.
    2. बोर्ड के खातों केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त बोर्ड के लेखा परीक्षकों द्वारा प्रतिवर्ष अंकेक्षण किया जाएगा। खातों की लेखा परीक्षा के संबंध में किए गए किसी भी व्यय बोर्ड द्वारा देय होगा.
    3. बोर्ड ने इस संबंध में किसी भी निर्माण या स्पष्टीकरण के लिए फोन करने के हकदार होंगे केंद्र सरकार और केन्द्र सरकार को लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ मिलकर खातों का लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करेगा.
    4. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, हालांकि, बोर्ड के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए ऋण अनुदान के संबंध में पुस्तकों, लेखों, जुड़ा वाउचर और अन्य दस्तावेजों और कागज के उत्पादन की मांग करने का अधिकार होगा.
  3. वार्षिक रिपोर्ट और बोर्ड की वार्षिक खातों की एक मसौदा प्रबंध समिति द्वारा तैयार की और विचार और अनुमोदन के लिए अपनी वार्षिक आम बैठक में निदेशकों के बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। उसके रूप में अंत में बोर्ड ने मंजूरी दे दी प्रतियां निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए आपूर्ति की जाएगी। वार्षिक रिपोर्ट के साथ साथ निदेशक मंडल की वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही केन्द्र सरकार को भेजी जाएगी.

13. SERVICE OF NOTICE :

  1. एक सूचना निदेशक मंडल के किसी भी सदस्य पर कार्य किया जा सकता है या तो व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा पते पर सदस्यों के रोल उल्लेख.
  2. इसलिए डाक से सेवा की किसी भी सूचना है कि यह पोस्ट किया जाता है, जिस पर कि अगले दिन पर परोसा गया है समझा जाएगा.

14. अधिकार और आम सील :
प्रबंध निदेशक या प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित किया जा सकता है के रूप में बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी बोर्ड की ओर से आदि दस्तावेज, शिकायतें, लिखित बयान और हलफनामे पर अमल करने के लिए अधिकृत किया.
बोर्ड के प्रबंध निदेशक द्वारा सुरक्षित हिरासत में रखा जाएगा और से और प्रबंध समिति के अधिकार के तहत इस्तेमाल किया जाएगा जो एक आम सील होगा। प्रबंध समिति के एक सदस्य आम सील चिपका है और प्रबंध निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जो करने के लिए हर साधन हस्ताक्षर करेगा.

15. नियम में संशोधन :
नियम बोर्ड के नियमों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए पूरी तरह से बुलाई निदेशक मंडल की बैठक में एक प्रस्ताव द्वारा भारत सरकार के पिछले अनुमति के साथ, संशोधन किया जा सकता है.

16. विघटन :

  1. निदेशक मंडल के सदस्य के तीन fifths बोर्ड झट से भंग कर दिया है, या समय में तो इस पर सहमति व्यक्त की, और सभी आवश्यक कदम उठाए जा करेगा किया जाएगा कि निर्धारित कर सकते हैं नहीं कम से कम केंद्र सरकार, किसी भी नंबर की सहमति के अधीन निपटान और बोर्ड, अपने दावों और देनदारियों की संपत्ति के निपटान के लिए, अपने मामलों के निदेशक समायोजन के बोर्ड के सदस्यों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में हरियाणा के मूल क्षेत्राधिकार के प्रधानाचार्य कोर्ट में भेजा जाएगा बशर्ते कि यह उचित समझे करेगा और कोर्ट ने इस मामले में इस तरह के आदेश कर दूंगा.
    सदस्यों के तीन fifths प्रयोजन के लिए बुलाई गई एक आम बैठक में व्यक्ति में दिया अपना वोट द्वारा इस तरह के विघटन के लिए एक इच्छा व्यक्त की है जाएगा जब तक बोर्ड को भंग नहीं किया जाएगा बशर्ते कि.
  2. बोर्ड के विघटन पर, केन्द्र सरकार के सभी परिसंपत्तियों और बोर्ड की देनदारियों पर लेने के लिए हकदार होगा.

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